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बीपीएल वालों को भी आरटीआई के तहत 10 व ₹20 की टिकट अधिकारी द्वारा मांगी जा रही है - अरुण बन्नाटे

         माहिती का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम के तहत आरटीआई में मांगी जा रही कोई भी जानकारी दी गई समय पर अर्जदार को देना होता है। जिसके तहत 2005 अधिनियम माहिती का अधिकार के नियम और तथ्य के साथ जरूरी विश्लेषण भी दी जाती है। कोई भी अर्जदार अगर सरकारी विभाग या सरकार से जुड़े योजना की जानकारी मांगी जा सकती है, जिसमें दारिद्र्य रेषेखालील बीपीएल प्रमाणपत्र वालों को 50 पेज की जानकारी फ्री में दी जाती है। जिसमें बीपीएल वालों को कोई भी अतिरिक्त टिकट 10 व 20 की लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आज जिला सामाजिक कार्यकर्ता एवं RTI कार्यकर्ता अरुण बन्नाटे, के द्वारा सरकारी महाविद्यालय,गोंदिया में RTI लगाने गया तो, टिकिट नहीं लगाया करके जाने को कहा, फिर  उनको समझाया कि BPL वाले को टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह बताने के बाद भी उन्हें OC कॉपी देने पर आनाकानी वहां के अधिकारी करने लगे।
ऐसे अज्ञानता अगर अधिकारी में रहेगी तो जागरूक जनता का क्या होगा?  यहां बात समझने की है।


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