गोंदिया। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम हेतु किये गए साथरोग प्रतिबंधात्मक उपाय योजना एवं अधिनियम 1897 के दिनांक 13 मार्च 2020 से लागू धारा व जिलाधिकारी के आदेशों के बावजुद बेवजह घर से बाहर निकलकर भीड़ करने के मामले को लेकर पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
इसी कार्रवाई के तहत 30 मार्च को शहर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले जयस्तंभ चौक पर एक व्यक्ति द्वारा बेवजह घूमते पाए जाने व सड़क पर थूकने से उस पर मामला दर्ज किया गया है।
सरकार तर्फे पुलिस सिपाही विट्ठल उगले की शिकायत पर धारा 188 के तहत जिलादण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया गया।
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