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बैंक के सारे कार्य शासकीय नियम नुसार ही होते है जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अध्यक्ष राजेंद्र जैन

गोंदिया । गोंदिया जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि बैंक के सारे कार्य शासकीय नियमानुसार ही होते हैं। उन्होंने बताएं कि महाराष्ट्र शासन के 29/06/2020 की परिपत्र के अनुसार किसानों का फसल बीमा कराने के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यह ठीक है। किसानों को यदि फसल बीमा करवाना है तो उसे सहमति ओटीपी इन करना पड़ता है,नही तो ओटीपी आउट फॉर्म भरवा कर सेवा आदिवासी सरकारी संस्थाओं को देना पड़ता है। उसके बाद कर्ज मामले के साथ उक्त फॉर्म बैंक निरीक्षक के पास संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, व पश्चात फसल बीमा किस प्रकार की जाती है वह जमा की जाती है खरीफ सीजन में 2020-21 में कुल 51803 किसानों को रुपए 19539.66 लाख रुपए का फसल कर्ज वितरित किया गया था। जिसमें 18252 किसानों ने फसल बीमा करवाना की लिखित अनुमति प्रदान की थी फसल बीमा निकालने वाले किसानों को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जाती है। उसी प्रकार सेवा दिवस सेवा सदन के माध्यम से किसानों के कर्ज खाते में उनकी जानकारी दर्ज की जाती है सीजन शुरू होते ही जिले का कृषि विभाग बीमा कंपनी में बैंक के सारे बैंक के द्वारा भारी पैमाने पर प्रचार किया जाता है। उसी प्रकार शासन की नीतियों के अनुसार यह फसल कर्ज वितरित किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों अनुसार खेती कर्ज पर चक्र ब्याज बैंक द्वारा नहीं लगाया जाता है। बीमा किस्त कटौती की जाए या नहीं यहां सब किस्त पर अलेमबिक रहने के कारण इसमें संचालक मंडल का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है जिन किसानों ने फसल बीमा की कटवाई है वह यदि उनकी फसलों को कोई नुकसान हुआ है तो राज्य सरकार के अधिकारी व बीमा कंपनी के संयुक्त निरीक्षण के पश्चात नुकसान की प्रमाण जाने वाले नुकसान क्षतिपूर्ति निरीक्षण सिद्ध की जाती है। क्षतिपूर्ति निश्चित की जाती है इस प्रक्रिया में बैंक को बैंक के संचालक मंडल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेटे ने यहां लिखित जानकारी प्रदान की है।

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