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जिल्हाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन, विभिन्न थानों में 6 मामलें दर्ज


गोंदिया। राज्य में घातक संक्रमण के रुप में फैल रहे कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम हेतु जहां संपूर्ण जिले में जिलाधिकारी गोंदिया ने धारा 144 लागू कर व आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व साथरोग प्रतिबंधात्मक कानून 1897 कड़ाई से लागू कर सिर्फ जीवनावश्यक वस्तुओं की सेवाएं छोड़ सभी दुकाने, समारोह आदि बंद रखने का आदेश निगर्मित किया है वही कुछ लोगों द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है।

    ये कार्रवाई 23 मार्च को विभिन्न पुलिस स्टेशन के अंतर्गत की गई । इनमे गोंदिया ग्रामीण थाना अंतर्गत फुलचुर स्थित पतंगा चौक पर कोरोना की रोकथाम हेतु प्रशासन द्वारा किये का रहे कार्यो में रुकावट पैदा करने पर आरोपी के खिलाफ पोना किशोर टेकचंद शरणागत द्वारा मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी पर धारा 188 भादवी के तहत मामला दर्ज किया।

    इसी प्रकार गोंदिया ग्रामीण थाना अंतर्गत फुलचुर नाका के समीप बंद के दौरान भी दुकान चालू रखकर जिलाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने पर नांगिया मोटर्स पर कार्रवाई की गई। फिर्यादि पोना हिवराज मारोती परसमोड़े द्वारा जिलाधिकारी के साथरोग प्रतिबंधात्मक कानून 1897 अन्वय निगर्मित आदेश की अवहेलना करने पर भादवी की धारा 188 तहत मामला दर्ज किया गया। इसी तरह पतंगा चौक फुलचुर में भी ब्रिज धर्मकांटा शुरू रखने पर कार्रवाई की गई।

   देवरी थानांतर्गत कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु चालू पुलिस पेट्रोलिंग में बाबा नामक ढाबे को शुरू रहता देख जिलादण्डाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने कार्रवाई की, एवं ढाबे में 180 एमएल के शराब के पव्वे पाए जाने पर फिर्यादि पोना रविन्द्र शदर दहीफले की शिकायत पर भादवी की धारा 188, 65 ई 77 अ- महा.दा.का. अन्वय मामला दर्ज किया गया।

    तिरोडा थानातंर्गत आरोपी द्वारा सोसल नेटवर्किंग साइट वाट्सएप में अपने मोबाइल फोन द्वारा ये मेसेज 'जीवनावश्यक वस्तु की दुकान 23 मार्च 2020 धारा 144 लागू होने के कारण 31 मार्च 2020 तक प्रशासन के सूचना पर दोपहर 11 बजे तक रोज ग्राहक के लिए शुरू रखना है। अगला आदेश आने तक सभी व्यापारी पूरा सहयोग करे अन्यथा सख्त कार्रवाई प्रसाशन की तरफ से की जाएगी।'  ऐसा संदेश लिखकर आरोपी ने व्यापारी संघटना तिरोडा के वाट्सएप ग्रुप में भेजकर जिलाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन कर भ्रामक प्रचार फैलाया।

    इस मामले पर तिरोडा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फिर्यादि नापोशी विजय काम्बले की शिकायत पर धारा 188 सह कलम 54 आपत्ति व्यवस्थापन कानून के तहत मामला दर्ज किया है।

    पूरे जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु लग्न समारोह बंदी होने के बावजुद आमगांव थाना अंतर्गत बेटे की शादी का समारोह आयोजित करने पर तथा जिलाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने पर आमगांव पुलिस ने फिर्यादि सपोनि काले की शिकायत पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। 

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