गोंदिया। राज्य में घातक संक्रमण के रुप में फैल रहे कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम हेतु जहां संपूर्ण जिले में जिलाधिकारी गोंदिया ने धारा 144 लागू कर व आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व साथरोग प्रतिबंधात्मक कानून 1897 कड़ाई से लागू कर सिर्फ जीवनावश्यक वस्तुओं की सेवाएं छोड़ सभी दुकाने, समारोह आदि बंद रखने का आदेश निगर्मित किया है वही कुछ लोगों द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है।
गोंदिया शहर थाना अंतर्गत विठलनगर मारवाड़ी स्कूल के सामने स्थित पुरूषोत्तम सुपर बाजार चालू रखकर जिलाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने पर शहर थाने में मामला दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई 24 मार्च को शाम के दौरान की गई।
फिर्यादि पोशि राकेश देवेंद्र निर्वाण की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर धारा 188 भादवी के तहत मामला दर्ज किया।
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