Breaking

मृतक के पास टिकट नहीं मिलने पर भी भरपाई देना अनिवार्य

हाईकोर्ट का फैसला ट्रेन दुर्घटना का मामला
     मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति इस मामले में फैसला सुनाया की ट्रेन दुर्घटना में मृत व्यक्ति के पास अधिकृत टिकट नहीं रहने पर भी वारिसदारो को भरपाई अदा करना जरूरी है।  ट्रेन दुर्घटना से मृतक का टिकट घूम सकता है। वर्धा जिले के वरुड निवासी संतोष देवताले की ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। पंचनामा में उसके पास ट्रेन का टिकट नहीं मिला था। लिहाजा रेलवे दवा न्यायाधिकरण ने वारिसदारो और पत्नी रंजना बेटे रोहित आदित्य वर्मा अनुसया को भरपाई देने से इनकार कर दिया था। लिहाजा इन वारिसदारो ने हाईकोर्ट में प्रथम अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने। अपील को मंजूर करते हुए न्यायाधिकरण का फैसला किया। साथी वारिसदारो को 3 माह में ₹800000 की भरपाई अदा करने का निर्देश दिया। 15 अगस्त 2016 को संतोष से नागपुर सेवाग्राम आश्रम संतोष नीचे गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई थी।

No comments:

Powered by Blogger.