मृतक के पास टिकट नहीं मिलने पर भी भरपाई देना अनिवार्य
मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति इस मामले में फैसला सुनाया की ट्रेन दुर्घटना में मृत व्यक्ति के पास अधिकृत टिकट नहीं रहने पर भी वारिसदारो को भरपाई अदा करना जरूरी है। ट्रेन दुर्घटना से मृतक का टिकट घूम सकता है। वर्धा जिले के वरुड निवासी संतोष देवताले की ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। पंचनामा में उसके पास ट्रेन का टिकट नहीं मिला था। लिहाजा रेलवे दवा न्यायाधिकरण ने वारिसदारो और पत्नी रंजना बेटे रोहित आदित्य वर्मा अनुसया को भरपाई देने से इनकार कर दिया था। लिहाजा इन वारिसदारो ने हाईकोर्ट में प्रथम अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने। अपील को मंजूर करते हुए न्यायाधिकरण का फैसला किया। साथी वारिसदारो को 3 माह में ₹800000 की भरपाई अदा करने का निर्देश दिया। 15 अगस्त 2016 को संतोष से नागपुर सेवाग्राम आश्रम संतोष नीचे गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई थी।
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