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बिना अनुमति के कोविड- का इलाज करने पर न्यू बालाजी अस्पताल पर मामला दर्ज

 गोंदिया । रामनगर गोंदिया के न्यू बालाजी अस्पताल में कोविड- के अनुमति के बिना कोरोना को कथित रूप से ठगने के आरोप में 5 मरीजों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उपमंडल अधिकारी और उपमंडल मजिस्ट्रेट वंदना, तहसीलदार आदेश डफ़ाळ ,तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉ वेदप्रकाश चौरागडे ने निरीक्षण दल के साथ 14 मई 2021 को न्यू बालाजी अस्पताल रामनगर गोंदिया का औचक निरीक्षण किया बिना पूर्वी अस्पताल की अनुमति के अस्पताल कोरोना की जांच कर रहा था और इलाज के दौरान 5 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई क्योंकि यहां मामला बहुत ही गंभीर प्रकृति का है अनुमंडल पदाधिकारी वंदना ने संबंधित को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया तदनुसार उप तहसीलदार संजय बरसागडे डॉक्टर भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 188 270 270 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 बी नितेश वाजपेई ने बालाजी अस्पताल रामनगर के खिलाफ संक्रमण रोग अधिनियम 1897 की धारा 2,3 पुलिस स्टेशन रामनगर गोंदिया महाराष्ट्र मेडिकल प्रॉपर्टी एक्ट 2000 की धारा 33(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

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