वन अधिकार की तकनीकी दिक्कतें दूर करें
विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे के उपविभागीय अधिकारियों को निर्देश
अर्जुनी मोरगांव । सरकार ने राज्य में अतिक्रमण करने वालों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करने के लिए 2005 में वन अधिकार अधिनियम बनाया था कि अतिक्रमण या को उनको सही घर और कृषि मिल सके जिन लोगों को आजीविका पर इस अधिनियम के तहत वर्षों से अतिक्रमण किया गया है। उन्हें औपचारिक पट्टे देने की प्रक्रिया शुरू हुई। 15 साल बीत चुके हैं लेकिन अतिक्रमण करने वाले अभी भी इस पट्टी से वंचित है नतीजा अतिक्रमण करता कृषि, आवास, व्यवसाई जैसे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कई वर्षों से मामूली तकनीकी दिक्कतें के कारण पट्टों के आवंटन की प्रक्रिया ठप पड़ी है विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे ने अनुमंडल पदाधिकारी शिल्पा सोनाले को इन तकनीकी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान कर अतिक्रमण कार्यों को पट्टे आवंटित करने के निर्देश दिया। विधायकों ने सोमवार 28 जून को अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी तहसीलदार विनोद मेश्राम से मामले पर चर्चा की वन अधिकार के समस्या का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए इस समय तालुका अध्यक्ष लोकपाल शाह, राकेश लांजे, अजय सहारे उपस्थित थे।
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